धीरेंद्र शास्त्री के विवादित वीडियो सोशल मीडिया से हटाओ : हाईकोर्ट
#Remove controversial videos of Dhirendra Shastri from social media: High Court
Highlights:
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को भेजा नोटिस, कहा-दोबारा ऐसा न हो
- जस्टिस संजय द्विवेदी ने मंगलवार को शास्त्री के अनुयायी व नरसिंहपुर निवासी रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की
- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को नोटिस जारी
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को नोटिस जारी किया है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से अगले दो सप्ताह में जवाब मांगा है। निर्देश दिए हैं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादित वीडियो हटाए जाएं। दोबारा ऐसी गलती न हो।
जस्टिस संजय द्विवेदी ने मंगलवार को शास्त्री के अनुयायी व नरसिंहपुर निवासी रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जांचे-परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि छतरपुर के चांदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक सभा में शास्त्री पर टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जस्टिस संजय द्विवेदी ने मंगलवार को शास्त्री के अनुयायी व नरसिंहपुर निवासी रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जांचे-परखे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि छतरपुर के चांदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक सभा में शास्त्री पर टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नियम के मुताबिक, बिना जांचे-परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता रंजीत पटेल के वकील पंकज दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि शास्त्रों के मुताबिक गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। उनके मुवक्किल के गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो से आस्था को चोट पहुंच रही है। इन पर रोक लगाई जाए। नोटिस सोशल मीडिया एक्स के इंडिया सीईओ के मुंबई स्थित दफ्तर, हैदराबाद स्थित फेसबुक के सीईओ और यूट्यूब के नई दिल्ली ऑफिस के पते पर भेजा गया है।
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