इराक में समलैंगिक संबंध अपराध, प्रस्ताव पास, 15 साल की सजा होगी


बगदाद । इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों (सेम-सेक्स रिलेशन) को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10-15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग और लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला-बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है।

सेम-सेक्स संबंधों को बढ़ावा देने वालों को 7 साल की सजा

समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। दरअसल, इराक में साल 1980 में प्रॉस्टीट्यूशन कानून में बदलाव करके इसमें समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा जोड़ी गई थी। इस फैसले का अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया, जिसके बाद इसमें दोबारा बदलाव किए गए हैं। इराक के सांसद आमिर-अल-मामूरी ने शफाक न्यूज को बताया कि इस्लामी और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ जाने वालों पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। इस बिल को अप्रैल की शुरुआत में ही पारित किया जाना था, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी की अमेरिकी यात्रा की वजह से इसे टाल दिया गया था।

यह कानून ह्यूमन राइट्स के खिलाफ

इराक में पारित हुए नए कानून का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों को खतरा है। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम इराक की सरकार से अपील करते हैं कि वो मानवाधिकारों और लोगों की आजादी की रक्षा करें।
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