मध्य प्रदेश, जबलपुर । जबलपुर में फायर सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करने के कारण पांच निजी अस्पतालों का पंजीयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निरस्त कर दिये हैं। सीएमएचओ ने आदेश जारी किये हैं कि आगामी आदेश तक अस्पताल प्रबंधन नये मरीज को भर्ती नहीं करें। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने मप्र रूजोपचार गृह तथा रूजोपचार संबंधित स्थापनाएं रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के धारा 6 (2) के अंतर्गत उक्त कार्रवाई की है। आदित्य सुपरस्पेशलिस्ट हाॅस्पिटल तथा श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल काॅलेज एंड हाॅस्पिटल के पास नवीन फायर सेफटी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण उनका पंजीयन निरस्त किया गया है। इसके अलावा आकांक्षा हॉस्पिटल, ग्रोवर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा स्मार्ट सिटी हाॅस्पिटल ने फायर सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है। नियमानुसार प्रत्येक तीन वर्ष में अस्पतालों का पंजीयन नवीनीकरण किया जाता है। शहर में 156 निजी अस्पताल संचालित हैं, जिसमें से 38 अस्पताल का इस वर्ष 31 मार्च तक पंजीयन नवीनीकरण होना था। नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये इन पांच अस्पतालों के दस्तावेज में कमी थी। सीएमएचओ कार्यालय से इन निजी अस्पतालों को रिमाइंडर भेजा गया था। परंतु उनकी तरफ से निर्धारित तिथि तक फायर सेफ्टी एनओसी पेश नहीं की गयी, जिसके कारण उनका पंजीयन निरस्त किया गया है।