जबलपुर। देश में सराफा एसोसिएशन जबलपुर पहला ऐसोसिएशन है जिसने अपने सदस्यों के लिए इस प्रकार की एडवाइजरी व दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुराना सोना नहीं खरीदने को लेकर शहर के सराफा कारोबारी एकमत नजर आ रहे हैं। इस संबंध में सराफा एसोसिएशन की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सराफा एसोसिएशन जबलपुर ने अपने सदस्यों के लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं।
आजकल चोर फर्जी बिल बनाकर भी जेवर बेचने का या गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। नया ग्राहक आपके पास आकर बगैर बिल के जेवर गिरवी रखता है तो कृपया उसकी पूरी जानकारी लेंं। आपका रेगुलर ग्राहक अगर दूसरे की गिरवी रखना आ रहा है तो कृपया बिल देख ले और अगर बिल नहीं है तो गिरवी भी ना रखें क्योंकि चोर आजकल अपने परिचितों को अपनी मजबूरी बताकर चोरी का जेवर गिरवी रखते हैं।
पुराना सोना लेकर ग्राहक आए तो पुराना बिल जरूर दिखाना होगा
एसोसिएशन के राजा सराफ के अनुसार ज्वेलर्स के पास अगर पुराना सोना लेकर ग्राहक आता है तो उसका पुराना बिल जरूर दिखाना होगा, साथ ही पुराने जेवर से नया जेवर ग्राहक ले रहा है और उसके पास पुराना बिल नहीं है तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद जेवर एक्सचेंज होगा।आजकल चोर फर्जी बिल बनाकर भी जेवर बेचने का या गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। नया ग्राहक आपके पास आकर बगैर बिल के जेवर गिरवी रखता है तो कृपया उसकी पूरी जानकारी लेंं। आपका रेगुलर ग्राहक अगर दूसरे की गिरवी रखना आ रहा है तो कृपया बिल देख ले और अगर बिल नहीं है तो गिरवी भी ना रखें क्योंकि चोर आजकल अपने परिचितों को अपनी मजबूरी बताकर चोरी का जेवर गिरवी रखते हैं।
गलाई व टंच वालों को निर्देश
- आपके पास अगर कोई रिटेल ग्राहक गलाई करने या टंच करने आ रहा है तो कृपया उसका काम ना करें।
- किसी दुकान का लड़का जेवर गलाने या टंच कराने आ रहा है तो दुकानदार से कंफर्म कर उसका काम करें।
- कोई कारीगर गलाई वाले के यहां अपनी छीलन, कतरन, डाई या पुराना जेवर नया जेवर तो सजग हो जाएं।
- यदि आपकों संदेहास्पद लग रहा है कि कोई सामग्री गला रहा है तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेंं।
- संदेह होने पर तत्काल सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी से संपर्क करने के बाद ही आप उसका काम करें।
- अपनी घटी के अलावा ज्यादा सोना बेचता या बार-बार सोना बेच रहा है तो कृपया उसकी जानकारी ले लें
- छिलाई वाले होलसेलर और कारखाने वाले छीलन एक डेढ़ महीने बाद लेते हैं तो सतर्क होकर खरीदी करें।
- खरीद बिक्री रजिस्ट्रेशन कराऐ और GST नम्बर लेने के बाद खरीद बिक्री सिर्फ व्यापारी से करें।
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